इंदौर में राशन की लूट मामले में भाजपा पूर्व विधायक के खिलाफ मामला दर्ज

Posted By: Himmat Jaithwar
6/13/2020

इंदौर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन के जश्न में राशन की लूट मामले में भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

बिना अनुमति जन्मदिन का जश्न मनाया है, भाजपा नेता सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस थाना मल्हारगंज के प्रभारी ने बताया कि पूर्व विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता ने बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन किया था इसलिए उनके खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन पाया गया और आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन के अवसर पर गरीबों में अनाज वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 का उल्लंघन हुआ था 

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 का उल्लंघन किया गया था। जब तक मंच से भाषण चलते रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया लेकिन सुदर्शन गुप्ता पर आरोप है कि वह जानबूझकर कार्यक्रम स्थल से चले गए और उसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी गरीब नागरिकों को एक बड़े से बैनर के नीचे एकत्रित किया गया। इस चैनल पर नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के फोटो थे। इसी दौरान गरीबों में  राशन के लिए लूटपाट मच गई है। बैनर के नीचे भीड़ का फोटो खिंचवाने के लिए सब कुछ किया गया। इसके कारण महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 का उल्लंघन हुआ था, अतः पूर्व विधायक के खिलाफ NDMA के उल्लंघन का मामला भी दर्ज होना चाहिए।



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