रतलाम, इंदौर उच्च न्यायालय ने को दो पत्रकारों रफीक खान और किशन साहू को अग्रिम जमानत दे दी। दोनों ही पत्रकारों का मामला फिलहाल विवेचना में है लेकिन उच्च न्यायालय ने दोनों पत्रकारों के पक्ष को सुनते हुए जमानत दी है। दोनों ही पत्रकारों का प्रकरण थाना स्टेशन रोड़ पर दर्ज हुए थे।
यह प्रकरण अपनी पत्रकारिता से जुड़ी खबर में सच दिखाने पर मामला पंजीबद्ध हुआ था। दोनों ही पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए अपना कर्तव्य पूरा किया था।
दोनों ही पत्रकारों के मामले को उच्च न्यायालय ने गंभीरता से सुना। सत्य की राह समस्याएं जरूर होती है लेकिन सत्य हारता नहीं है और आगे भी नहीं हारेगा। दोनों ही पत्रकारिता की लड़ाई अधिवक्ता दयानाथ पाण्डेय, इमरान कुरैशी और इमरान मंसूरी की टीम ने लड़ी। आगे भी उम्मीद है उच्च न्यायालय सत्यता को परख कर पत्रकारों के हक में ही फैसला सुनाएगी।