मुख्यमंत्री गहलोत होटल में विधायक दल की मीटिंग ले रहे; बसपा विधायकों के मामले में हाईकोर्ट थोड़ी देर में सुनवाई शुरू करेगा

Posted By: Himmat Jaithwar
7/30/2020

राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने का विवाद तो सुलझा लिया। अब उनका फोकस बाड़ेबंदी को मजबूत कर बहुमत साबित करने पर है। गहलोत फेयरमॉन्ट होटल में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग ले रहे हैं। उनके खेमे के एमएलए उसी होटल में ठहरे हैं। बैठक में आगे की स्ट्रैटजी पर बात होगी। इस बात पर चर्चा की उम्मीद है कि होटल में कितने दिन और रुकना है, क्योंकि विधानसभा सत्र से पहले रक्षाबंधन भी है।

अपडेट्स

  • राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए स्पीकर को वारंट भेज दिया है। अब 14 अगस्त से सत्र का नोटिफिकेशन विधानसभा से जारी कर दिया जाएगा।
  • भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि विधानसभा सत्र के लिए पार्टी की स्ट्रैटजी विधायक दल की बैठक में तय की जाएगी। अपने विधायकों से संपर्क में हैं। 14 अगस्त अभी दूर है, तब तक कांग्रेस तय कर ले कि सरकार बाड़ेबंदी से बाहर कब आएगी?
  • सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने के सवाल पर पूनिया ने कहा कि हालात को देखते हुए फैसला लेंगे। बसपा विधायकों के मुद्दे पर कहा कि कोर्ट पर भरोसा है।

बसपा विधायकों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी

  • दूसरी तरफ बसपा अपने 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ आज विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के पास अर्जी लगाएगी। पार्टी मांग करेगी कि उसके विधायकों की सदस्यता खत्म की जाए। बसपा ने बुधवार को हाईकोर्ट में भी पिटीशन फाइल की थी। इस मामले में भाजपा विधायक मदन दिलावर भी फिर से हाईकोर्ट पहुंचे हैं। दोनों की याचिकाओं पर बुधवार को करीब 1 घंटे सुनवाई हुई।
  • कोर्ट ने बसपा से पूछा कि आपके विधायक 16 सितंबर 2019 को कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो इतने समय बाद अब क्यों चैलेंज कर रहे हैं? अदालत ने दिलावर से सवाल किया कि बताएं आपकी पिटीशन में क्या मेरिट है? यह सवाल इसलिए था, क्योंकि सोमवार को दिलावर की अर्जी खारिज हो गई थी। उन्होंने नए सिरे से याचिका लगाई है। बसपा विधायकों के मामले में थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी।

विधानसभा स्पीकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की अयोग्यता के मामले में स्पीकर सीपी जोशी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाई। उन्होंने 24 जुलाई के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता के मामले में यथास्थिति रखने का अंतरिम आदेश दिया था।



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